सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर से मुकुल रॉय और अम्बिका रॉय को BJP से TMC में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के स्पीकर से मुकुल रॉय और अम्बिका रॉय को BJP से TMC में शामिल होने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की अयोग्यता पर जनवरी के तीसरे हफ्ते तक फैसला ले लिए जाने को कहा है। वहीं स्पीकर द्वारा इन विधायकों की अयोग्यता याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करना विधान सभा अध्यक्षों की प्रवृत्ति रही है।

दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्यता के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि वह रॉय की विधायक पद की अयोग्यता और PAC के चेयरमैन पद से हटाने के मामले पर दाखिल अर्जी पर तुरंत फैसला लें। इस मामले में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुकुल रॉय BJP छोड़ कर TMC में वापस आ गए। इसके बाद पार्टी विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्पीकर से रॉय को दलबदल कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। वही जब स्पीकर द्वारा इस मामले पर निर्णय लेने में देरी होने लगी तब उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था।

रिपोर्टर-धर्मेन्द्र सिंह