2000 Rupees Note Exchange: खत्म हुई डेडलाइन, जानिए आप कैसे बदले या जमा कर सकते हैं 2000 के नोट

RBI

2000 Rupees Note Exchange: भारती रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बदलने या जमा करने की डेट लाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी जिसे बाद में 7 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। अब उसे एक्सचेंज करने और जमा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी आप 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं।

2000 Rupees Note Exchange

2000 Rupees Note Exchange: आरबीआई के नियम के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद कोई भी बैंक 2000 की करेंसी को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि इसके बाद भी यह नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसे में अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो एक्सपायर होने के बाद भी इसे आप बदल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे-

आरबीआई ने 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक बैंक 2000 के नोट को 8 अक्टूबर से स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अकाउंट में जमा भी नहीं करेंगे साथ ही किसी अन्य नोट से बदला नहीं जाएगा। हालांकि एक तरीके से आप नोट को जमा या बदलवा सकते हैं।

इसके लिए आपको आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में से किसी एक पर जाना होगा। किसी एक ब्रांच पर जाकर आप नोट को बदलवा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं साथ ही आप 2000 के नोट का डाकघर के माध्यम से भी आरबीआई के दफ्तरों पर भेज सकते हैं।

इसे भी पढे़:-Chanakya Niti: धन आने पर कभी ना करें यह 4गलती, छिन जाएगा चैन सुख

आरबीआई के अगर आपने अभी तक 2000 के नोट को बदला नहीं है तो आप आरबीआई के 19 दफ्तरों में से किसी एक पर जा सकते हैं या फिर डाकघर के माध्यम से भेज सकते हैं आरबीआई 2000 के नोट बदलने या जमा करने के बदले कोई चार्ज नहीं लगा।

आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई ,गुवाहाटी ,हैदराबाद जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता ,लखनऊ, मुंबई, नागपुर नई दिल्ली पटना और तिरुवंतपुरम शामिल है।

आरबीआई के मुताबिक कोई संस्था या व्यक्ति 2000 का नोट 20,000 तक का अमाउंट जमा कर सकता है या फिर बदलवा सकते है।

इसे भी पढे़:-Benefits Of Raisins: किशमिश खाने के फायदे