GST News: अगर किसी अपार्टमेंट का मासिक रखरखाव शुल्क 7,500 रुपये या उससे अधिक है, तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा, यदि सोसायटी का कुल वार्षिक संग्रह 20 लाख रुपये से अधिक है, तो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। इसका मतलब है कि छोटे-से-छोटे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी अगर इस सीमा को पार कर जाते हैं तो उन्हें भी जीएसटी का भुगतान करना होगा।
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जीएसटी के तहत पंजीकरण के बाद, उन्हें महीने में दो रिटर्न और वार्षिक रिटर्न भरने होंगे
कैसे पंजीकरण करें?
जो लोग सुनिश्चित नहीं हैं कि उनका अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं, वे स्थानीय वाणिज्यिक कर कार्यालय में जा सकते हैं। यहां उन्हें 500 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसके बाद उन्हें अपनी स्थिति की पुष्टि करने वाला आधिकारिक पत्र प्राप्त हो जाएगा। यह पत्र उन्हें यह स्पष्ट करेगा कि उनके अपार्टमेंट पर जीएसटी लागू है या नहीं।
इसका मतलब है कि यदि किसी अपार्टमेंट का वार्षिक संग्रह 20 लाख रुपये तक पहुंचता है, तो उस पर सालाना 3.6 लाख रुपये का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, अनुपालन प्रक्रिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद के लिए 1-2 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं, जिससे यह निवेशकों और निवासियों के लिए महंगा हो सकता है।
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