नई दिल्ली। उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया है। CBI और पीड़ित पक्ष को 25 मई तक हाई कोर्ट के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कुलदीप सेंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि जब यह घटना हुई थी तो पीड़ित नाबालिग नही थी। इसके लिए कुलदीप ने अपनी याचिका में उसकी उम्र का दस्तावेज दिए जाने की मांग की है।
दरअसलउन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रेप कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। जिसमें 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिंह