Airport Security: एयरपोर्ट पर आप घंटों सुरक्षा जांच के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी कार ही एयरक्राफ्ट तक छोड़ दी जाती है।
Airport Security
बात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो या किसी और बड़े एयरपोर्ट की हो, सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करना बहुत मुश्किल है। वास्तव में, पैसेंजर्स को प्री-इंबार्केशन सिक् योरिटी चेक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अक्सर लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर ना ही सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनकी कार एयरक्राफ्ट पर छोड़ दी जाती है। जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक् योरिटी ने इन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाए हैं। साथ ही, ये लोग प्रावधानों की मदद से अपनी कार से एयरपोर्ट के एप्रन क्षेत्र तक पहुंचते हैं। एप्रन एरिया में कार से उतरकर सीधे प्लेन में सवार होकर हवाई यात्रा करते हैं।
प्री-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक से छूट के साथ एयरपोर्ट पर कार से जाने वाले व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। उनके एस्कॉर्ट और हीकल, जो पहली कैटेगरी में आते हैं, बिना किसी सुरक्षा जांच के एयर साइट तक जा सकते हैं। सिर्फ विशिष्ट व्यक्ति को अपनी कार से एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति है। तीसरी कैटैगरी में, विशिष्ट लोगों को विशिष्ट एयरपोर्ट पर अपनी कार से जाने की अनुमति मिलती है।
विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के अनुसार, इन सभी व्यक्तियों को देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अपने एस् कॉर्ट के साथ बिना किसी सुरक्षा जांच के अपने एस् कॉर्ट तक जाना होगा।
कैटेगरी-2: अपनी कार से एयरक्राफ्ट तक जा सकती हैं ये शख्सियत
- भारत के पूर्व राष्ट्रपति
- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
- लोकसभा स्पीकर
- देश की प्रथम महिला ( राष्ट्रपति की पत्नी)
- उपराष्ट्रपति की पत्नी
- विदेशी राजदूत या हाई कमिश्नर (पहला अराइवल और आखिरी डिपार्चर)
विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के अनुसार, कैटेगरी-2 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति अपनी कार से एयरक्राफ्ट तक जा सकते हैं, लेकिन एस् कार्ट के बिना नहीं।
कैटेगरी 3 : सिर्फ अपने राज्य में विशेषाधिकार
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रायल (MoCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक् योरिटीज (BCAS) के नियमों के अनुसार, राज् यों के राज् यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज् यपाल और मुख् यमंत्री अपनी कार से एयरसाइट तक जा सकते हैं। लेकिन, उन्हें यह अनुमति सिर्फ उनके राज्य के एयरपोर्ट पर मिलती है। इसके अलावा, वे अपने सामान को एस् कॉर्ट एयरपोर्ट पर नहीं ले जा सकते। उन्हें किसी दूसरे राज्य में सेरेमोनियल लाउंज से एयरक्राफ्ट ले जाना होगा।
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