नई दिल्ली। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमे कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें। हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे। सभी लोग शांति बनाए रखें। सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
दरअसल गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने से छात्राओं को फ़िलहाल मना कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैं। इसके अलावा कर्नाटक में हिजाब मामला में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट।श्रीनिवास ने अपनीं याचिका में धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि धर्म का पालन करना संविधान का मौलिक अधिकार बताया गया है। साथ ही याचिका में धर्म के पालन के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार बताया।
आज मामले को CJI के सामने वकील देवदत्त कामत ने मेंशन किया। CJI ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करने दिया जाय। वही SG ने दलील देते हुए कहा कि जब कोई आदेश ही नहीं आया है तो कैसे चुनौती दी जा रही है ? SG ने कहा कि इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए। CJI ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। उचित समय आने पर हम मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। CJI ने कहा किस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और हम देख रहे हैं कि राज्य में क्या स्थिति है। CJI ने कहा इसे आप हम पर छोड़ दें। हम उचित समय पर हस्तक्षेप करेंगे। इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं।
रिपोर्ट- धर्मेन्द्र कुमार सिंह