Indian Railways: भारतीय रेलवे की ट्रेनों में किस उम्र के बच्चों को किराए का एक रुपया भी नहीं देना होता है. और बच्चों का ट्रेन में रिजर्वेशन भी करवाने की जरूरत नहीं होती. आइए जानते है विस्तार से.
Indian Railways
भारतीय रेलवे सालों से देश के लोगों को सेवा दे रहा है. यह देश की प्रमुख परिवहन प्रणाली है. रेलवे से हर दिन लाखों-करोड़ों यात्री सफ़र करते हैं. रेलवे की वजह से देश का आर्थिक विकास होता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है. हम सभी जानते हैं कि ट्रेनों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को टिकट बुकिंग के दौरान खास छूट दी जाती है, भारतीय रेलवे की ट्रेनों में बच्चों के साथ यात्रा करते समय यात्रियों के मन में टिकट बुकिंग को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, ऐसे में जानते हैं कि किस उम्र के बच्चों का ट्रेन में रिजर्वेशन भी करवाने की जरूरत नहीं होती और किस उम्र के बच्चों की फुल टिकट लेनी होगी।
1 से 4 साल के बच्चों का नहीं लगता टिकट
भारतीय रेलवे के अनुसार अगर आपका बच्चे की उम्र एक साल से 4 साल के बीच है, तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। नियमों के अनुसार 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों का रिजर्वेशन भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।
5 साल से 12 साल तक को हाफ टिकट
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपके साथ 5 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा यात्रा कर रहा है तो उसकी आधी टिकट लेनी होगी। ऐसे में बच्चों को बर्थ नहीं दी जाएगी। आपको बच्चों को अपने साथ ही एडजस्ट करना होगा। वहीं अगर आप चाहते हैं, कि बच्चे को सीट मिले तो आपको उनकी पूरी टिकट लेनी होगी।
सीट चुनने पर देना होगा किराया
यदि कोई 1-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बर्थ का ऑप्शन चुनता है, तो पूरी राशि का भुगतान करना होगा। बता दें, दो साल पहले भारतीय रेलवे ने लखनऊ मेल (Lucknow Mail) की AC थर्ड बोगी में शिशु बर्थ का ऑप्शन जोड़ा गया था। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे के साथ इस ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं, तो एक बार लेटेस्ट अपडेट जरूर ले लें।
13 साल का बच्चा
ट्रेन में अगर आप 13 साल के बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं, तो आपको बता दें, उनकी हाफ टिकट लेने का कोई नियम नहीं है। इस उम्र के बच्चों के लिए ट्रेन टिकट का पूरा किराया देना होगा। जिसके बाद उन्हें पूरी सीट मिलेगी। अगर आप बच्चे की उम्र छिपाते हैं और धोखे से हाफ टिकट लेते हैं, तो आपको भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कई बार लोग बच्चों की उम्र को छिपाकर ट्रेन टिकट का किराया देने से बचते हैं, ऐसे में भारतीय रेलवे ने कहा है कि, जो भी माता- पिता अपने बच्चे की टिकट की बुकिंग करेंगे, उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जिसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड दिखा सकते हैं।
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