मोदी सरनेम मामला से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया ।
गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं।
मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी का अब 2024 लोकसभा चुनाव लड़ पान नहीं लड़ पाएंगे और ना ही संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग कर पाएंगे ।
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं राहुल गांधी की लोकसभा से लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है।