Supreme Court On PMLA Act: आखिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत को लेकर कानून में क्या नियम हैं? क्या महिलाओं के लिए कोई अलग नियम है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने महिलाओं को जमानत देते समय क्या तर्क दिए हैं?
Supreme Court On PMLA Act
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की फटकार लगाई है. ईडी ने तर्क दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सख्त जमानत शर्तें महिलाओं पर भी लागू होंगी। जबकि कानून में स्पष्ट रूप से वैधानिक अपवाद का प्रावधान किया गया है।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े धन शोधन घोटाले में आरोपी सरकारी स्कूल शिक्षिका शशि बाला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी की दलीलों को “कानून के विपरीत” बताया और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की दलीलें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।पीठ ने कहा, “हम कानून के विपरीत प्रस्तुतियां देने का आचरण बर्दाश्त नहीं करेंगे।” और मामले में बाला को जमानत देते हुए कहा कि वह नवंबर 2023 से हिरासत में है और उसके मुकदमे के जल्द समाप्त होने की बहुत कम संभावना है।
पीठ ने बुधवार को कहा, “यदि भारत संघ की ओर से पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते हैं, तो उन्हें इस मामले में क्यों पेश होना चाहिए। “ईडी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कठोर जमानत शर्तें महिलाओं पर भी लागू होनी चाहिए।
पीएमएलए की धारा 45 धन शोधन के मामलों क्या कहती है
पीएमएलए की धारा 45 धन शोधन के मामलों में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें लगाती है, जिसके तहत आरोपी को यह साबित करना होता है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अन्य अपराध करने की संभावना नहीं है।
हालाँकि, कानून में कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उल्लेखनीय अपवाद शामिल है। धारा 45(1) के प्रावधान में कहा गया है कि “कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, उसे विशेष न्यायालय के निर्देश पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।” विभिन्न निर्णयों में यह माना गया है कि धारा 45 के अंतर्गत अपवाद सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका व्यवसाय, शिक्षा या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बशर्ते कि उनके भागने का खतरा न हो या वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करें।
मामले के विवरण के अनुसार, लखनऊ स्थित शाइन सिटी ग्रुप पर उच्च रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता से 800-1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
इसे भी पढ़े:-https://indiapostnews.com/prime-ministers-employment-generation-programme/