नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को BJP नेता विजेंद्र गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी गई। ये मामला BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता पर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन को चुनोती देने का है। इस आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत के समन को खारिज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में कर रही है सुनवाई।
दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस मुकदमे के आधार पर ही विजेंद्र गुप्ता को 16 नवंबर को समन जारी कर दिया। यह मामला दिल्ली में लो फ्लोर बसों की खरीद से जुड़ा है। जिसकी खरीद प्रक्रिया में घोटाले का आरोप विधायक विजेंदर गुप्ता ने लगाया था। वहीं बसों की खरीद में घोटाले को बेबुनियाद और गलतबयानी बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विधायक विजेंदर गुप्ता पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
दिल्ली-धर्मेन्द्र सिंह