अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात स्थित अहमदाबाद 14 साल पहले 2008 में बम धमाकों से दहल गया था। (Ahmedabad serial bomb blast) 26 जूलाई 2008 की शाम 6 बजकर 45 मिनट पर हुए पहले धमाके से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र मणिनगर दहल गया था। 70 मिनट में 21 सीरियल बम ब्लास्ट हुए और 56 लोगों की मौत हो गई वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. अब इस मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है. ब्लास्ट के मामले में 77 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था. साल 2008 में हुए आतंकी हमलों में 56 लोग मारे गए थे.
8 फरवरी 2022 को अदालत ने मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने 14 साल से अधिक पुराने मामले में पिछले साल सितंबर में ही सुनवाई खत्म कर दी थी. धमाकों के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग-अलग हिस्सों से बम बरामद किए थे, जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 यानी कुल 35 FIR दर्ज की गई थी.
पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के ही एक संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े लोग इस धमाके में शामिल थे. आरोप है कि इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आतंकवादियों ने साल 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाके की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया. साल 2009 के दिसंबर में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस ब्लास्ट में दर्ज 35 FIR को एक में ही समाहित कर दिया है. एक आरोपी के सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या 77 हो गई. दोषियों में सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान शामिल हैं. सभी 49 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया गया. दोषियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत भी मामला चला है.
गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई है। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजा-ए-मौत दी है। वहीं 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पिछले मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 49 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया था।
अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे।
अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिन बाद पुलिस ने सूरत के विभिन्न इलाकों से कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं। अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस मामले में बाद में चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया
बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट की थी। गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था।
इस ऐतीहासिक फैसले में अदालत ने बम धमाकों में मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख, घायलों को 50 50 हजार तथा मामूली रूप से जख्मी हुए लोगों को 25-25 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पहले 2 फरवरी को इस मामले में फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पाटले कोरोना संक्रमित हो गए थे जिसके बाद इसे 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया।
मौत की सजा पाये आरोपी–
- जहीद कुतबुद्दीन शेख -सिमी संगठन की गैर क़ानूनी प्रवृत्तियों के लिए फंड इकठ्ठा किया, इन पैसों का उपयोग बम ब्लास्ट के लिए हुआ था.
- इमरान इब्राहीम शेख
- इकबाल कसम शेख – ठक्करनगर में बम के साथ साइकिल रखी, एएमटीएसकी बस नं.150में बम ब्लास्ट किया था
4). समसुद्दीन शाहबुद्दीन शेख
5) गयासुद्दीन अब्दुल हलिम अंसारी
6). मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागज़ी
7) महम्मद उस्मान महम्मद अनीस अगरबत्तीवाला
8). युनुस महम्मद मंसूरी
9) कमरुद्दीन चाँद महम्मद नागोरी
10).आमिल परवाज़ क़ाज़ी सैफुद्दीन शेख
11) सबली उर्फ़ साबित अब्दुल करीम मुस्लिम
12). सफदर उर्फ़ हुसेनभाई उर्फ़ इकबाल जहरुल हुसेन नागोरी -सिमी संगठन की गैरक़ानूनी प्रवृत्तियों के लिए फंड इकठ्ठा किया, इन पैसों का बम ब्लास्ट के लिए उपयोग किया गया था
13) हाफ़िज़ हुसेन उर्फ़ अदनान ताजुद्दीन मुल्ला
14). मोहम्मद साजिद उर्फ़ सलीम उर्फ़ सज्जाद उर्फ़ साद गुलाम ख्वाजा मंसूरी
15) मुफ़्ती अबूबशर उर्फ़ अब्दुल रशीद उर्फ़ अब्दुल्ला अबुबकर शेख -ब्लास्ट के षड्यंत्र के हिस्से के रूप में मीटिंग्स की, मीटिंग्स में जिहादी भाषण दिए
16) अब्बास उम्र समेजा - जावेद अहमद सगीर अहमद शेख
- महमद इस्माइल उर्फ़ अब्दुल राजिक उर्फ़ मुसाफ़ उर्फ़ फुरकान महमद इसाक मंसूरी – मणिनगरकी एलजी अस्पताल में बम का सामन तथा गैस का भरा हुआ बोतल भरी हुई कार रखी थी
- अफजल उर्फ़ अफसर मुतल्लिब उस्मानी -सिविल अस्पताल के ट्रौमा वार्ड के पास विस्फोटक से भरी हुई कार रख कर ब्लास्ट करवाया
- महम्मद आरिफ उर्फ़ आरिफ बदर उर्फ़ लदन सन ऑफ़ बदरुद्दीन उर्फ़ जुम्मन शेख
- आसिफ उर्फ़ हसन बशीरुद्दीन शेख
- कयामुद्दीन उर्फ़ रिजवान उर्फ़ अशफाक सरफुद्दीन कापडिया -जुठें सबूतों से मोबाइल सिम कार्ड लिए थे, होटल्स में और अहमदाबाद के स्विमिंग पूल में डमी नाम से घुसा था
- महम्मद सेफ उर्फ़ राहुल सागाद एहमद उर्फ़ मिस्टर शेख
- जीशान एहमद उर्फ़ राहुल साबाद एहमद उर्फे मिस्टर शेख
- जियाउर रहेमान उर्फ़ मोंटू उर्फ़ जिया अब्दुल रहमानी तेली
- महम्मद शकील यामिनखान लुहार
- मोहम्मद अकबर उर्फ़ सईद उर्फ़ याकूब उर्फ़ विनोद इस्माइल चौधरी
- फ़ज़ले रहेमान उर्फ़ रफीक उर्फ़ सलाउद्दीन मुसद्दिकखान दुर्रानी
- एहमद बावा उर्फ़ अबू अबूबकर बरेलवी
- सरफुद्दीन उर्फ़ सरफु सन ऑफ़ ई.टी. सैनुद्दीन उर्फ़ अब्दुल सत्तर उर्फ़ अब्दुल सलाम उर्फ़ सलीम – टाइमर बम बनाने के लिए टाइमर चिप बनाई, बम ब्लास्ट करवाया.
- सैफुर रहेमान उर्फ़ सैफू उर्फ़ सैफ अब्दुल रहेमान -अलग अलग इलाकों को रेकी की थी, बम वाली साइकिल लेकर नारोल सर्कल इलाके में रखी
- सादुली उर्फ़ हारिज़ अब्दुल करीम मुस्लिम
- मोहम्मद तनवीर उर्फ़ तल्हा मोहम्मद अख्तर पठाण
- आमीन उर्फ़ राजा अय्यूब शेख
- महम्मद मुबीन उर्फ़ इरफ़ान अब्दुल शाहरुख़खान
- मोहम्मद रफ़ीक़ उर्फ़ जावीद उर्फ़ आलमजेब आफरीदी
- तौसीफ खान उर्फ़ आतिक एहमदखान पठान
- मोहम्मद आरिफ नसीम अहमद मिर्ज़ा
रिपोर्ट- शैलेश बाघेला