UP Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना।
UP Bhagya Laxmi Yojana
UP Bhagya Laxmi Yojana: यूपी सरकार इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर 50000 का बांड और मां को 51000 देती है। खास बात यह है कि 21 साल बाद बंद मेच्योर होकर 2 लख रुपए हो जाता है।
दरअसल इस योजना का मकसद गरीब बच्चियों की पढ़ाई और शादी में आर्थिक मदद और कन्या भ्रूण जैसे अपराधों को रोकना है।
इस योजना के लिए राज्य सरकार ने कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी है। जैसे इस साल योजना का लाभ केवल उन परिवारों को ही मिलेगा जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है ।वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए ।लड़की का जन्म बीपी एल परिवार में हुआ हो। इसके अलावा जन्म के 1 साल के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी केंद्र में होना आवश्यक। भाग्यलक्ष्मी योजना की खास बात यह भी है कि एक परिवार के दो लड़कियां इसका लाभ ले सकती हैं।
आईए जानते हैं भाग्यलक्ष्मी का फायदा उठाने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मां बाप का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र ,बैंक डिटेल फोटो।
भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन का तरीका
सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर mahila kalyan.up.nic.in पर जाए ।
भाग्यलक्ष्मी योजना के विकल्प में जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें ।अब इसका प्रिंटआउट निकालकर इसे भर कर आवश्यक कागजात अटैक करने के साथ आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के दफ्तर जाकर जमा करते हैं।तरह से आप भाग्यलक्ष्मी योजना का फायदा उठा सकते हैं।
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