Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

supreme court of india

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस एवीएन भट्टी की बीच में सीबीआई और ईडी के जरिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है।

Delhi Liquor Scam

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट से पहले कथित एक्साइज पॉलिसी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। मनीष सिसोदिया फरवरी से ही कटी शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है। इसमें से एक सीबीआई केस और दूसरा एड में दाखिल किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमों को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दाखिल करने के हकदार होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया क्या फिर 3 महीने बाद कोर्ट पहुंचेंगे।

आपको बता दे कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में है। 17 अक्टूबर को जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार मनी लांड्री का आरोप है।

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