Abbas Ansari Case: पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

supreme court of india

Abbas Ansari Case: जस्टिस एमएम सुंदरेष की अध्यक्षता वाली बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दे दी।

Abbas Ansari Case

हालाकि अब्बास अंसारी के खिलाफ चार सितंबर को लगाए गए गैंगस्टर एक्ट और जेल मे अवैध मुलाकात के दर्ज मुकदमे मे जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत।

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए अंसारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को दो मामले मे आज मिली जमानत, बावजूद इसके वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत की मांग के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है।

हालांकि अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने चार सितम्बर को दर्ज गैंगस्टर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने की मांग की थी। जिसको ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा।
साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दे दिया कि वह गैंगस्टर मामले मे जमानत की मांग पर चार हफ्ते मे सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे।
दरअसल ED ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेनदेन का संबंध साबित होता है और मनी लांड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नही है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है।

अंसारी पर आरोप है कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल है और फर्म ने जमीनों पर कब्जा कर गोदाम बना कर किराए पर देकर 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।
साथ ही उस कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है।

इसे भी पढे़:-Sadhguru Jaggi Vasudev Case: सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत