नई दिल्ली। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CAA के विरोध में जारी नोटिस वापस ले लिया गया है। और उनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश को भी वापस ले लिया गया है। ऐसे मामलो में कार्यवाही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ट्रिब्यूनल्स के पास भेज दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नए अधिनियम के तहत नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के तहत राज्य द्वारा नए कानून के तहत 274 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की स्वतंत्रता देने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि जब से यह अधिनियम लागू हुआ है। उसके बाद से कोई हिंसक घटना या सार्वजनिक संपत्ति की क्षति नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए लेकिन कानून के दायरे के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान के मामले में जितने लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच किया है उस सभी प्रॉपर्टी को यूपी सरकार छोड़ दे। प्रदेश सरकार पूरे मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई करें और और बनाए गए ट्रिब्यूनल के पास अपनी बात रखे।
पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की कार्यवाई से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा वसूली के।लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के फसलों के आधार पर वसूली नही करने पर कही थी।
रिपोर्ट- धर्मेंन्द्र सिंह