मामले में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा 7 साल जुर्माना

चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव को स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है ।

स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख को मुकर्रर की थी और आज इस मामले में सजा सुनाई गई है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे हैं।

सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409 420 467 468 471 के साथ साजिश से जुड़े हुए धारा 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 2 के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे ।चारा घोटाला के चार अलग मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लालू यादव को यह सजा 1990 पांचवे के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड रुपए के अवैध निकासी के मामले में हुई है। जिसमें 1996 में केस दर्ज हुआ 170 लोग आरोपी थे 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और 7 आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं ।आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है। पांचवी मामले में लालू प्रसाद यादव को चार दूसरे केस में 14 साल की सजा मिल चुकी है।

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