रांची, झारखंड। बिहार के पूर्व मूख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित CBI की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 138.5 करोड़ की अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया है। चारा घोटाले से जुड़ा ये पांचवा मामला है जिसमें अदालत ने लालू यादव को दोषी माना है। इसके पहले चारा घोटाले के चार मामलों में अदालत ने लालू यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा दी है, साथ हीं उन्हें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा है।
कोर्ट से दोषी करार देते हीं लालू प्रसाद यादव को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इनके अलावा 74 अन्य अभियुक्तों को भी कोर्ट ने दोषी पाया है। 24 अभियुक्तों को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराये गये अभियुक्तों मे पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, बिहार की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अघ्यक्ष ध्रुव भगत शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी।
चारा घोटाले के इस मामले में रांची के डोरंडा थाने में 26 साल पहले 1996 में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद यह केस CBI ने अपने हाथ में ले लिया था। मुकदमें की शुरुआत में इस केस में कुल 170 लोग आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 7 आरोपियों को CBI ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने से पहले हीं अपना जूर्म कबूल कर लिया और 6 आरोपी अभी तक फरार हैं।
रिपोर्ट- अमित सिन्हा