Nithari Kand: निठारी कांड में बड़ा फैसला सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर सभी मामलों में बरी फांसी की रद्द

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Nithari Kand: नोएडा की चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी कर दिया। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है।

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Nithari Kand: सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामले में बरी किया

हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जी पर सुनाया फैसला। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी जबकि मनिंदर सिंह पंडित ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल।

हाई कोर्ट सीधे तौर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिंपा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों नहीं सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था इन्हीं सब सबूतो के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी।

हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 15 सितंबर को अपना आर्डर रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। हाई कोर्ट ने 134 कार्य देश में अपील पर सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहले याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाईकोर्ट सुरेंद्र कोहली की कुछ अर्जियो को निस्तारित कर चुका है। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है जबकि अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में बदला जा चुका है।

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