Women Reservation Bill 2023: महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है।
Women Reservation Bill 2023
Women Reservation Bill: यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। किसी भी विधायक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वह कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के संसद में पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने कहा था यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।
यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। किसी भी विधायक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वह कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के संसद में पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने कहा था यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। किसी भी विधायक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वह कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के संसद में पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने कहा था यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। किसी भी विधायक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वह कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के संसद में पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने कहा था यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।