RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने लालू की याचिका पर निचली अदालत मे सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

फिलहाल निचली अदालत मे सुनवाई जारी रहेगी।

हालाकि कोर्ट ने लालू को निचली अदालत मे पर्सनल पेशी से छूट देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को मामले पर जल्द सुनवाई करने को कहा है।

जस्टिस एम एम Sundresh की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश मे इस स्टेज पर कोई रोक से इंकार कर दिया।

दरअसल लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दर्ज FIR और चार्जशीट रद्द करने की मांग के साथ इस मामले मे निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उनकी निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था