Sanjay Singh Remand: संजय सिंह की ED रिमांड 13 अक्टूबर तक कोर्ट ने बढाई

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Sanjay Singh Remand: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय रिमांड कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

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Sanjay Singh Remand: संजय सिंह को मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों की ईडी रिमाइंड में भेजा गया था। रिमांड खत्म होने पर ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जहां अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है।

सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुझे रात के 10:30 बजे कहा गया आपको बाहर ले जाया जा रहा है। पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाने लेकर जा रहे हैं। मैंने सवाल किया कि क्या जज की इजाजत ली है। मेरे आने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिखकर दीजिए मैं लिख कर दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ इसका मतलब है कि इनका पूरा दूसरा एजेंडा है।

संजय सिंह ने कहा कि जज साहब इनसे पूछिए कि किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी। यह इसे पूछिए मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जहां भी ले जाना है बस आपको बता दे। इस दौरान संजय सिंह को उनके परिवार से वकील से 10 मिनट मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी।

इसके अलावा सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। उनसे फोन के डाटा के बारे में पूछा गया तो भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोर्ट के सवाल के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में छापा डाला गया था जिस बिजनेसमैन के निशानदेही पर छापेमारी की गई। उसका बयान दर्ज हो गया है उसने ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी है जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता।

संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने कहा की कस्टडी कोई अधिकार नहीं है जो मांगे जाने पर ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए पिछले 5 दिनों में उन्होंने पूछे जिसे जहां से कोई लेना-देना नहीं।

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