प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें मजबूर ना करें

दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट ने CAQM को इस बात के लिए जमकर फटकार लगाई कि उन्होंने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मां का है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई जस्टिस अभय ओका ने कहा एडवोकेट जनरल आप हमें बताइए कि किसी अधिकारी के कहने पर अपने केंद्र सरकार से ट्रैक्टर और मशीनों के लिए फंड भगाने का झूठा बयान दिया था हम तुरंत उसे अधिकारी को और मानना का नोटिस जारी करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी हमें बताएं कि एडवोकेट जनरल को किस अधिकारी ने निर्देश दिए थे।

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज वकील अभिषेक मनोज सिंघवी पर भी काफी नाराज हुए पंजाब की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की तो जैसा आप नाराज हो गए उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ अधिक कहाँ पर मजबूर ना करें राज्य सरकार की गंभीरता दिख रही है पहले एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी पर मुकदमा नहीं हुआ है अब कह रहे हैं कि इस साल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं सिर्फ पांच क्या यह मुमकिन है कोर्ट ने पंजाब सरकार का पिछला हलफनामा भी दिखाया जिसमें लिखा गया था कि किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है।

आपको बताने की जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसरो सैटेलाइट से रिपोर्ट देता है आप उसे भी झुठला देते हैं CAQM की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अमृतसर से 400 से ज्यादा घटनाएं सामने आई है जिसने इस पर कहा हमें बताइए हाल में कितनी घटनाएं हुई है इस सवाल के जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी  ने कहा कि 1510 घटनाएं पराली जलाने की हुई है इनमें 1080 पर एफआईआर दर्ज हुई है यह सुनकर जैसा हमने कहा कि यानी कि करीब 400 को आपने छोड़ा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कुछ रिपोर्ट गलत निकली थी।

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