उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी से जब की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने 10 दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले रही हैं।
अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया गया हर्जाना राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बनी क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दोबारा वसूली करें।