नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह के खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों को रद्द करने या CBI को ट्रांसफर करने की मांग करने की मांग के मामले पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। आज मामले में महाराष्ट्र के वकील के सुनवाई के।लिए नही जुड़ पाने की वजह से सुनवाई को 24 मार्च के लिए तय करते हुए कोर्ट ने परमबीर सिंह को मिली राहत को अगली सुनवाई तक जारी रखा।
सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की CBI जांच हो या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वह कानून को कानून की तरह इस्तेमाल करें। कानून की प्रक्रिया को विशेष तरीके से चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने पहले भी कहा है कि यह स्थिति बहुत खराब है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस तरह के मामलो से पुलिस व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कमजोर होता है।
रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिंह
