UCC In Gujarat: कैसा होगा गुजरात का यूसीसी कानून, जानें पहली मीटिंग में क्या फैसले लिए गए.

UCC In Gujarat

UCC In Gujarat: यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने के बाद अब नंबर गुजरात का है। आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर दिशानिर्देश बनाने के लिए पांच सदस्यीय समिति की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने इसका नेतृत्व किया.

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गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने के लिए बनाई गई समिति ने आज से अपना काम शुरू किया। सरकार ने 4 फरवरी 2025 के दिन समिति का गठन किया था और ऐलान किया था कि समिति 45 दिनों में मसौदा तैयार कर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति अपने कार्यालय पहुंची तब रंजना देसाई ने साफ कर दिया आज पहली मीटिंग है, कुछ समय लगेगा, 45 दिनों से भी अधिक समय लगेगा क्योंकि राजनीतिक दलों, गुजरात के हर जिले की आम जनता और गुजरात के धर्मगुरुओं से चर्चा करने के बाद ही हम ड्राफ्ट तैयार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे।

कैसा होगा गुजरात का यूसीसी कानून

यूसीसी समिति की अध्यक्षा रंजना देसाई ने यह तक बताया कि कैसा होगा गुजरात में समान हक वाला कानून।

  • महिला अधिकार और बच्चों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा
  • शादी और तलाक का अधिकार समान होना जरूरी
  • शादी अपने अपने धर्म और रीति रिवाज से ही होगी लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
  • शादी और तलाक दोनों का ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
  • तलाक सिविल कोड के कानून के मुताबिक ही रजिस्टर होगा
  • विरासत और लीव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कानून होगा

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