हरदोई, यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनावी सिंबल बन चुका बाबा का बुलडोजर शपथ होने के बाद अब तेजी से चलता नजर आ रहा है। हरदोई में भी बाबा के बुलडोजर की दहशत देखने को मिली है जहां पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद शराब माफिया की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र के बहुतीकला निवासी समद मिश्रा उर्फ सर्वेंद्र मिश्रा शराब माफिया हैं। कामिपुर थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। लखनऊ-उन्नाव आदि जनपदों में उसका शराब का अवैध कारोबार फैला था। आरोपी ने इस कारोबार से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। जिसमें संडीला के मोहल्ला महताना में भूूमि संख्या 718 में 259.11 वर्ग मीटर में निर्मित दो मंजिला मकान है।
इसके अलावा उसकी पत्नी सीमा देवी के नाम से संडीला के मानस नगर में 718 भूमि संख्या में क्षेत्रफल 311.1 वर्गमीटर के दो प्लाट, गाटा संख्या 308.331 कुल रकबा 0.4930 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि व 709 गाटा संख्या मेें 0.2246 हेक्टेयर भूमि अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। इसके अलावा गाटा संख्या 310,920 रकबा क्रमश: 0.1463 हेक्टेयर भूूमि व गाटा संख्या 2700 रकबा 0.3730 हेक्टेयर कृषि योग्य भूूमि के साथ गाटा संख्या 337 रकबा 0.1900 हेक्टेयर अवैध संपत्ति और गाटा संख्या 689 रकवा 0.1223 हेक्टेयर, गाटा संख्या 311 में रकबा 0.4930 और गाटा संख्या 230 में रकबा 0.2116 हेक्टेयर अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। बताया कि अर्जित अवैध संपत्ति की बाजार कीमत दो करोड़ से अधिक हैै।
शराब माफिया पर लखनऊ-उन्नाव आदि जनपदों में आपराधिक मामले दर्ज हैैं। जिनमें उन्नाव के औरास थाने में NDPS एक्ट व अवैध शराब व आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज हैं। इसके अलावा संडीला में आबकारी अधिनियम व गैंगस्टर, कासिमपुर में आबकारी अधिनियम व गैंगस्टर के मामले दर्ज हैैं। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज है। अतरौली थाने में एनडीपीएस एक्ट व कासिमपुर में एक औैर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
रिपोर्ट- आशीष सिंह