लखीमपुर मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिली जिसके बाद आज वह जेल से बाहर आ गए
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट ने दो बार 3 लाख की जमानत राशि की मांग की थी। आशीष मिश्रा के शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने पर उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मुलाकात करने पहुंचे।
एक ओर आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गए हैं तो दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी मामले पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया की ।राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश और दुनिया ने लखीमपुर खीरी का मसला देखा है जघन्य अपराध करने के बावजूद 3 महीने के अंदर जमानत हो गई।
अब आपको बताते हैं कि आखिर का राजेश मिश्रा पर आरोप क्या है
आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव के पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मार मारा था आशीष मिश्रा को बीते साल घटना के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
चार्जसीट में आशीष मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148 ,149 ,302, 307 ,326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।