Akhilesh Yadav CBI Summon: सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। लेकिन अखिलेश यादव सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुए। उन्होंने जवाब जरूर दिया है। सपा प्रमुख ने सीबीआई से जांच लखनऊ में करने की मांग की है उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं।
Akhilesh Yadav CBI Summon
Akhilesh Yadav CBI Summon: सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने समन के जवाब में कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। लखनऊ में जांच पड़ताल हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ सकता हूं। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया ।अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा है ? 2019 के बाद यानी की 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी ? अखिलेश यादव ने बुधवार को इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और सीबीआई के कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ा था।
अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा निशाने पर भाजपा के हैं। 2019 में मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था क्योंकि उसे समय लोकसभा चुनाव थे अब जब चुनाव एक बार फिर से करीब है तो मुझे फिर से नोटिस मिल गया है।
अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। डिंपल यादव ने कहा कि वह पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया हो। लगातार नेताओं उद्योगपतियों व्यापारियों छोटे व्यापारी पर दबाव बनाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की मजबूती से सरकार डर गई है इसलिए ऐसा कर रही है।
आपको बता दे सीबीआई ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नॉटिस जारी किया। उन्हें 21 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था नोटिस में कहा गया है कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने मौजूद होना होगा। अखिलेश 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यह मामला इस वक्त का है।
हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया डीएम हमीरपुर जियोलॉजिस्ट लॉजिस्टिक्स ,माइनिंग ऑफिसर ,क्लर्क लीड होल्डर, प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120 बी 379,384, 420,511 इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन की धारा 13(1) (d) के तहत भी मुकदमा दर्ज है। 5 जनवरी 2019 को 12 जगह पर सीबीआई ने छापे मारे थे बड़ी संख्या में कैश और गोल्ड भी बरामद हुआ था। इस मामले में विटनेस के तौर पर सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को बुलाया था फिलहाल अखिलेश यादव सीबीआई नहीं पहुचे।
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