Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाना में पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है। 7 दिनों मे जिला प्रशासन को इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
Gyanvapi Case
Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाना में इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाना में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाना में पूजा पाठ करता था। 1993 के तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाना में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाना को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाना की साफ सफाई हुई थी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाना में पूजा की जाएगी ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ब्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ करने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।
विष्णु शंकर जैन ने बातचीत करते हुए कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहा जो पूजा पाठ 1993 में बंद हो गया था उसको बहाल करने के लिए हम लोगों की जो मांग थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया । पूजा पाठ अब शुरू होगा। हिंदू पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र आज वाराणसी जिला न्यायालय में आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राखी सिंह की पुनर्विचार याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बुधवार को नोटिस जारी किया। वादी राखी सिंह ने वाराणसी की कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उसे फैसले को चुनौती दी है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजू खाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
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