घुसपैठियों की खैर नहीं खत्म होने जा रहे हैं यह पुराने 3 कानून

भारत में आजकल इमीग्रेशन बिल को लेकर काफी चर्चा है इस बिल का नाम इमीग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 है इसके लागू होने के बाद भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ खड़े कार्रवाई की जा सकेगी आपको बता दें इस बिल में कानून बनने के बाद इमीग्रेशन और विदेशी नागरिकों से जुड़े चार पुराने कानून को खत्म किया जाएगा जिससे अवैध घुसपैठियों से देश का पीछा छूटेगा।

इमीग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 के कानून बनने के बाद सरकार कर कानून खत्म हो जाएंगे जिनमें फॉरेन एक्ट 1986 पासपोर्ट एक्ट 1920 रजिस्ट्रेशन आफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमीग्रेशन एक्ट 2000 शामिल है सरकार ने कानून बनते ही इन चारों कानून को खत्म कर देगी।

चलिए जानते हैं नए कानून में क्या नए बिल में क्या है नया

इस दिल में या प्रस्ताव रखा गया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए अवैध रूप से धैर्य विदेशी नागरिकों के एंट्री और निवास के कड़ी नियमों के दायरे में रहेंगे इनमें प्रावधान एक अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर देश में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रह रहा है या देश में अवैध रूप से नागरिकता हासिल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा अगर किसी विदेशी से आने से भारत के किसी अन्य देश के साथ संभावित रिश्ते खराब होने की संभावना है तो उसे देश में घुसने से रोका जा सकता है इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि माइग्रेशन अधिकारियों के फैसले को अंतिम माना जाएगा।

बिल में क्या भी कहा गया है अगर कोई व्यक्ति वैलिड पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज किया देश में आता है तो उसे 5 साल की कह दिया ₹500000 का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल करता है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है साथ ही ऐसे मामलों में काम से कम एक से 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है आपको बता दें कि पहले भी सरकार को विदेशी नागरिकों को नागरिकों को देश में आने से रोकने का अधिकार था लेकिन किसी कानून में इस तरह का साफ-साफ जिक्र नहीं था जो कभी-कभी समस्या भी पैदा करती थी।