Paytm Payments Bank: पर आरबीआई का एक्शन,29 फरवरी के बाद नही दे सकेगा बैंकिंग और वॉलेट सर्विस

Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया है ।आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपाजिट लेने पर रोक लगा दी है।

Paytm Payments Bank

Paytm Payments Bank : ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सेवा नहीं दे पाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है।

आरबीआई के मुताबिक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट अपने फास्ट ट्रैक जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूद कस्टमर सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट फास्ट्रेक नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं।

आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां पाई गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट बैंक को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है नए ग्राहकों के डिपॉजिट देने पर भी तत्काल रोक आरबीआई ने लगा दी है।

29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम यूजर्स को यूपीआई और बीपीओ यानी कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जैसे सबसे छोड़कर दूसरी सर्विसेज नहीं मिलेगी केंद्रीय बैंक ने पीबीएल को 15 मार्च 2024 तक का समय दिया है इस दौरान सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल करना होगा।

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