नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दी गई जमानत रद्द की। फिर से जेल जाएगा आशीष मिश्रा। एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष की बात पर ध्यान नहीं रखा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने अपने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है। इसलिए आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे।
वहीं पीड़ित पक्षकारो के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस बार किसी अन्य पीठ के पास मामले की सुनवाई करने को कहें। CJI ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना सही नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वही बेंच मामले की दोबारा सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। हाईकोर्ट ने अपने न्यायक्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिंह