Supreme Court: दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने LG और केंद्र सरकार को पैनल को नाम का सुझाव देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
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Supreme Court: दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इस मुद्दे पर मुलाक़ात क्यों नहीं करते है, हमने DREC के चैयरमैन की नियुक्ति के मामले में भी यही कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम LG और CM को मुलाक़ात के लिए कहते है यह मुलाकात नहीं करते हैं, LG और केंद्र सरकार कुछ पैनल को कुछ नाम सुझाए, और पैनल उसमें से के नाम चुने
LG की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पैनल को सुझाये गए नाम सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने चहिए।
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दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इस मुद्दे पर मुलाक़ात क्यों नहीं करते है, हमने DREC के चैयरमैन की नियुक्ति के मामले में भी यही कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम LG और CM को मुलाक़ात के लिए कहते है यह मुलाकात नहीं करते हैं, LG और केंद्र सरकार कुछ पैनल को कुछ नाम सुझाए, और पैनल उसमें से के नाम चुने
LG की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पैनल को सुझाये गए नाम सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने चहिए।