Pakadwa Vivah Bihar: गन पॉइंट पर मांग भरवाना शादी नहीं, पकडौआ विवाह पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

patna highcourt

Pakadwa Vivah Bihar: पकडौआ विवाह को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने पकड़ौआ शादी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कोर्ट ने जबरदस्ती कराये जाने वाली शादियों को कानून की मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

Pakadwa Vivah Bihar

Pakadwa Vivah Bihar: आपको बता दे की पटना हाई कोर्ट ने कहा कि हथियार के दम पर या फिर जबरदस्ती किसी की मांग भरवाना शादी नहीं होती। विवाह के लिए दोनों ही पक्षों की रजामंदी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी फैसला 10 कोर्ट ने क्या फैसला 10 साल पुराने एक लखीसराय के मामले में दिया है जहां आर्मी के जवान का किडनैपिंग करके बंदूक की नोक पर उसकी जबरन शादी करवाई गई थी।

जानकारी के मुताबिक नवादा जिले के रहने वाले रविकांत का तकरीबन 10 साल पहले पकडौआ विवाह हुआ था रविकांत भारती सेवा में जवान है वह लखीसराय के एक मंदिर में दर्शन करने गया था तभी लड़की वालों ने उसका अपहरण करके गन पॉइंट पर जबरन शादी करवा दी। शादी की सारी रश्मि पूरी होने ही वाली थी कि रविकांत वहां से भाग निकला और जम्मू कश्मीर ड्यूटी पर चला गया।

जब छुट्टी पर दोबारा घर लौटा तो उसने लड़की के घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई साथ ही उसने शादी को रद्द करने की मांग की लेकिन निचली अदालत से जब याचिका खारिज हो गई तो रविकांत ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया। अब पटना हाई कोर्ट ने रविकांत को राहत देते हुए उसकी जबरन हुई शादी को रद्द करने का फैसला सुनाया।

पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ माथे पर सिंदूर लगा देना शादी नहीं होती हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सप्तपदी की रस्म भी पूरी होनी चाहिए। जिसमें दूल्हा और दुल्हन सात फेरे लेते हैं। रविकांत के मामले में या रस्म पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा शादी के लिए दोनों पक्षों की इजाजत राजा बंदी होना भी जरूरी है।

इस तरह से कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बंदूक की नोक पर शादी करना शादी नहीं माना जा सकता है।

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