महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह की कोर्ट में आज पेशी हुई कोर्ट ने दोनों आरोपी बृजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट का कहना है कि दोपहर गुरुवार 12:30 बजे रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है बृजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस चार्जशीट में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ मामले का जिक्र है 4 सीट में कुल 44 विटनेस है और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें 15 लोगों ने पीड़ित रैसलर्स के सपोर्ट में बयान दिया है।
पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी हुई आईपीसी की धारा 354/ 354a/ 354d और आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 354 354 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आईपीसी की धारा 354 की बात करें तो इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और गैर जमानती धारा है 54a में अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान लेकिन जमानती धारा 354 में 5 साल की सजा है जबकि यह जमानती है।