गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी को खारिज किया है। लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी।
अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने की उम्मीद अब खत्म होती दिख रही है लेकिन अभी अफजाल अंसारी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का सहारा बचा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजल अंसारी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। अब अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा किया जाने का आदेश दिया है।
कोर्ट में बीमारी और अन्य आधार पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अफजाल अंसारी को इसी 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी वजह इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी।
लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी ने इस सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने आज अफजाल अंसारी को जमानत दे दी, लेकिन सजा पर रोक लगाई लगाने से इंकार कर दिया ।जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था । हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी और अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके थे।
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अब दाल के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी और अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं।