Jharkhand High Court: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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Jharkhand High Court: आपको बता दे कि यह मामला गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए संबंध के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए।
आपको बता दे कि पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज का पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगे थे। याचिका में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में रांची जिला कोर्ट की ओर से पारित आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी।
बीजेपी के नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल 2018 को रांची के अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 मार्च को कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया और गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था । यही नहीं शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान न केवल झूठ बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों और नेताओं का अपमान है जो बीजेपी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल 2018 को रांची के अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 मार्च को कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया और गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था । यही नहीं शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान न केवल झूठ बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों और नेताओं का अपमान है जो बीजेपी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।
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