पटना, बिहार। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 बिहार विधानसभा में पास हो गया है। इस विधेयक के द्वारा शराब बंदी क़ानून में किए जा रहे हैं कई बदलाव। शराब पिए हुए पकड़े गए व्यक्ति को नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेक के समक्ष पेश किया जाएगा। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर नहीं जाना होगा जेल। पहली बार पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने हीं जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी।
जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है। बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त शराब और अन्य सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं। मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम।
रिपोर्ट- कृष्णदेव यादव