Supreme Court Of India: प्रयागराज महाकुंभ में भगदड से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार किया।

Supreme Court Of India:

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

CJI ने कहा कि महाकुंभ मे घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है

Supreme Court Of India

जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ मे हुई भगदड पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र मे सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को सुविधा मिले।

याचिका मे मांग की गई है कि ऐसे आयोजनो मे वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए।
याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनो में भगदड से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई थी।

इसे भी पढ़े:-Vasant Panchami Snan: अंतिम अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं पर हुई पुष्पवर्षा, लगे जयकारे