Sandeshkhali Case: कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ई़डी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया।
Sandeshkhali Case
Sandeshkhali Case: कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां से को 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।
आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक किया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार दोनों ने 17 जनवरी के उसे आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिका दाखिल की जिसमें ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दिया है।
ईडी का कहना है कि मामले की जांच केवल सीबीआई करें वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राज्य सरकार को सौंप दी जाए।
कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां से को 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।
आपको बता दे की कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया है कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक किया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार दोनों ने 17 जनवरी के उसे आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिका दाखिल की जिसमें ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दिया है।
ईडी का कहना है कि मामले की जांच केवल सीबीआई करें वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राज्य सरकार को सौंप दी जाए।
इसे भी पढे़:-Chanakya Niti: आचार्य़ चाणक्य के ये बाते अपनाकर बन सकते है सफल