विमानन कंपनी स्पाइसजेट को बकाया भुगतान न करने पर बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के बंद किए जाने के नोटिस पर 3 हफ्ते की रोक लगा दी है।
हालांकि कोर्ट ने स्पाइस जेट से कहा है कि पहले अपने एयरलाइंस को वित्तीय स्थिति स्पष्ठ करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको दिवालिया घोषित कर देंगे।

इसके अलावा कोर्ट ने लेनदार क्रेडिट सुइस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए भी कहा है।

स्पाइसजेट की 180 करोड़ की देनदारी पर दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को स्पाइस जेट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने देनदारी मामले पर सुनवाई के बाद स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया था।

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