गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब हार्दिक पटेल चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की सजा पर रोक लगाई।

हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकें। इस मामले पर कोर्ट ने पहले सुनवाई करने के बाद में गुजरात हाईकोर्ट के हार्दिक पटेल को दी गई सशर्त जमानत के आदेश में से उनकी जमानत की शर्त को हटाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत की शर्त के मुताबिक हार्दिक को गुजरात से बाहर जाने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

दरअसल 2015 के विसनगर दंगा मामले में 2 साल की सज़ा पाने वाले हार्दिक फिलहाल ज़मानत पर हैं। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर शर्त लगा रखी है। जिसे वह हटाने की मांग कर रहे है। इसके अलावा याचिका में दंगे मे दोषी होने के चलते चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। वह कोर्ट से दंगा मामले में अपना दोष स्थगित कराना चाहते हैं। जिससे वह चुनाव लड़ सकें।

रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिंह

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