लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को मिली जमानत का मामला, CJI ने यूपी सरकार से कहा कि ऐसा लग रहा है कि जाँच की निगरानी करने वाले SIT की रिपोर्ट में आरोपी की जमानत को रद्द करने के पक्ष में हैं। इसपर सरकार की क्या राय है?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।तब तक सभी पक्षों को SIT की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना है। CJI ने यूपी सरकार से कहा कि ऐसा लग रहा है कि जाँच की निगरानी करने वाले SIT की रिपोर्ट में आरोपी की जमानत को रद्द करने के पक्ष में हैं। इसपर सरकार की क्या राय है?

यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि इस सम्बंध में सरकार से निर्देश लेकर ही बता सकते हैं। CJI ने यूपी सरकार से लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर अपना रुख पूछा?

कोर्ट को यह बताया गया कि मामले की जांच कर रही SIT ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए और उसको मिली जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।

वही याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि या तो आरोपी की जमानत रद्द की जाय या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाय क्योकि हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नही किया साथ ही तथ्यों की अनदेखी की है।

रिपोर्ट- अभिषेक

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