Sanjay Singh Bail: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है।
Sanjay Singh Bail
Sanjay Singh Bail: इस मामले में जांच एजेंसी ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तों को तय करेगा ।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की भी इजाजत दे दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईद से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में है और उनके पास से कोई पैसा मिला नहीं अब भी ई संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है।
संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था कभी चार्जशीट बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया सिर्फ दो मौके पर कहा गया कि एक करोड रुपए लिए गए। सब आप पूरी तरीके से बेबुनियाद है । इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उसे आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था । दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए थे।
आपको बता दे कि पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में यह दावा किय संजय सिंह एक प्रमुख साजिशकर्ता है 2 करोड रुपए की आय प्राप्त हुई थी।
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